जानिए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और क्या- क्या मिलती हैं सुविधाएं
देश के उपराष्ट्रपति का वेतन ‘संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953’ के तहत निर्धारित किया जाता है। यूं तो उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। हालांकि, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष के तौर पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
भारत के उप-राष्ट्रपति की सैलरी ‘संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953’ (Salaries and Allowances of Parliament Officers Act, 1953) के तहत तय होता है. हमारे Vice President को स्पीकर की सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं. इस अनुसार उप राष्ट्रपति को 4 लाख रुपये महीना वेतन मिलता है. 2018 तक यह 1.25 लाख मासिक था. इसमें सुधार किया गया और एक बार में ही 220 फीसदी सैलरी बढ़ गई.
उप राष्ट्रपति का सरकारी आवास, जिसमें पूरे फर्नीचर के साथ जरूरत और सजावट की हर चीज होती है. Vice President House को उप-राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जानते हैं. इसका पता है- बंगला नंबर 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली. यह बंगला 6.48 एकड़ (करीब 26,223.41 वर्ग मीटर) में फैला हुआ है. मौजूदा उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नवंबर 2019 में इस आवास की एक तस्वीर शेयर की थी