Uncategorizedदेशधर्म-संस्कृति

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन समय बढ़ाने के सिविल जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

वृंदावन के ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का बढ़ाने पर रोक संबंधी हाईकोर्ट का आदेश सेवायतों को देर रात मिल गया। यह आदेश हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को जारी किया गया था। जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन के दर्शनों का समय बढ़ाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर रोक लगा दी गई है। वहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने इस संबंध में दिए गए सभी प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है।ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी हिमाशु गोस्वामी व दीपक शर्मा एडवोकेट ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिविजन मथुरा द्वारा 14 नवंबर 2022 को मंदिर दर्शन का समय बढ़ाने के दिए आदेश पर स्टे लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जिलाधिकारी मथुरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के प्रति नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि जब हम इस प्रकरण को कोर्ट देख रहे थे तो उन अधिकारियों को न्यायालय में समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र नहीं देना चाहिए था। मंदिर के मैनेजर मुनीश शर्मा ने बताया कि राजभोग सेवायत मनोज गोस्वामी ने उन्हें हाईकोर्ट के उक्त आदेश की प्रति दी है। अधिवक्ता गिरधारी शर्मा ने बताया कि 30 नवंबर को दिया गया, प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं पूर्व में मंदिर के संबंध में दिए प्रार्थना पत्र पर 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button