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यूपी में आठ निगमों समेत 49 जिलों में निकायों का वार्ड आरक्षण तय, सात दिनों में मांगी गई आपत्तियां

लखनऊ: नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए बृहस्पतिवार को वार्डों का अनंतिम आरक्षण निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग की ओर से फिलहाल 49 जिलों के निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

इस अधिसूचना में लखनऊ समेत कुल आठ नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 41 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। अधिसूचना पर 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। शेष जिलों की अधिसूचना भी शुक्रवार तक जारी करने तैयारी है। फिलहाल सिर्फ वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है। नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा। बता दें कि उप्र. नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। अनंतिम अधिसूचना में अभी सिर्फ वार्डों का ही आरक्षण चक्त्रसनुक्त्रस्म व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है। इसलिए तमाम वार्डों का आरक्षण बदल गया है।

इन निगमों के वार्ड आरक्षित
लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद

इन 41 जिलों के नगर निकायों में भी आरक्षण तय
बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, चंदौली, अमरोहा, उन्नाव, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशांबी, गाजीपुर, गोंडा, गौतमबुद्धनगर, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फि रोजाबाद, बांदा, बागपत, बदायूं, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, भदोही, महराजगंज, महोबा, संभल व सिद्धार्थनगर।

इस तरह आरक्षण की व्यवस्था
नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के मुताबिक सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षण होता है। इसके बाद क्रमश: एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, महिला और अंत में सीट को अनारक्षित रखा जाता है।

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