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आजम खां का वोट देने का अधिकार खत्म

रामपुर: कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद पहले आजम खां की विधायकी चली गई, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई और अब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बुधवार को एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र निरंकार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि आजम खां का वोटर देने का अधिकार भी रद्द किया जाए। 

उन्होंने कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खां सजायाफ्ता हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए। 

भाजपा प्रत्याशी की मांग पर विचार करते हुए रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बृहस्पतिवार को देर शाम आजम खां का वोटर लिस्ट से तत्काल काट दिए जाने का आदेश दिया है। उन्होने अपने आदेश में कहा है कि आवेदक की ओर से उपलब्ध कराई कोर्ट के आदेश की कॉपी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्ययन के बाद आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से काटे उपयुक्त है। ऐसे में आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से तत्काल काट दिया जाए।

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