उत्तराखंड: ढाई लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा भत्ता
देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को महगाई भत्ते की सौगात दे दी है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद वित्त विभाग ने डीए का शासनादेश जारी कर दिया।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सातवें पुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ राज्य सरकार के सरकारी सेवकों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% प्रतिमाह हो गया है।
एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का अवशेष एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक नवंबर 2022 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। लेकिन अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ एनपीएस के खाते में जमा होगी व शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। सांतवें वेतन के तहत पेंशन ले रहे करीब 1.15 लाख से अधिक पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की भी महंगाई राहत बढ़ाकर 34 से 38 फीसदी कर दी गई है। राज्य की वित्तीय सहायता से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और गैर शिक्षक पेंशनरों को भी यह लाभ मिलेगा।
*इनके लिए अलग आदेश*
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रम (निगमों व बोडों) के पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी होंगे।